जयपुर की विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को 4 अप्रैल को दोषी करार दिया था. इसके बाद आज (8 अप्रैल) को सजा का ऐलान किया गया.
By : DB News Update | Edited By: प्रिंस अवस्थी
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Jaipur Serial Bomb Blast Case: जयपुर सीरियल ब्लास्ट के जिंदा बम केस मामले में चार आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जयपुर के स्पेशल कोर्ट ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी पाया था और मंगलवार (8 अप्रैल) को सजा का ऐलान किया. कोर्ट ने 600 पन्नों में अपना फैसला दिया.
चांदपोल के पास मिला था जिंदा बम
13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की घटना हुई थी. जयपुर में एक के बाद एक आठ बम ब्लास्ट हुए थे. एक बम चांदपोल बाजार में एक मंदिर के पास मिला था जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया. इसमें 71 लोगों की जान चली गई थी.

