अब घर बैठे बनेगा दिव्यांगों के लिए रेलवे रियायत कार्ड, स्मार्ट फोन एवं साइबर कैफे के माध्यम से यह कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध की गई है. कार्ड ऑनलाइन बनने के बाद उसे डाउनलोड किया जा सकता है.
Source : DB News Update
By: DB News Update | Edited by: prince Awasthi
Railway news: जबलपुर. रेल मंडल में अब मंडल रेल प्रबंधक विवेक शील के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉक्टर मधुर वर्मा के नेतृत्व पर दिव्यांगों के लिए रेलवे द्वारा डिजिटल रेलवे रियायत कार्ड बनाना हुआ प्रारंभ।
जबलपुर रेल मंडल में दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए कंसेशन यात्रा कार्ड बनाने का कार्य अब डिजिटल वेबसाइट पर www.divyangjanid.indianrail.gov.in पर log in करके आवेदन रजिस्ट्रेशन करके बनाया जा रहा है. जिसके द्वारा अब दिव्यांग यात्रियों को मंडल कार्यालय में भी आने- जाने एवं समय की बचत भी होगी इसके साथ ही अपने घर बैठे ही स्मार्ट फोन एवं साइबर कैफे के माध्यम से यह कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध की गई है. कार्ड ऑनलाइन बनने के बाद उसे डाउनलोड किया जा सकता है.
दिव्यांगजन रेलवे रियायत आईडी कार्ड हेतु आवेदन की प्रक्रिया-
1.www.divyangjanid.indianrail.gov.in पर log in करें।
2. नये आवेदन करने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करें।
3. नये रजिस्ट्रेशन हेतु New user में जाये।
4. राज्य का चुनाव करें।
5. नजदीकी रेलवे स्टेशन का चुनाव करें।
6. आधार से सत्यापित करें।
7. आवेदक का नाम लिखें।
8. आधार क्रमांक डाले।
9. मोबाइल पर ओ.टी.पी. आयेगा इसे अंकित करें।
10. मेल आईडी लिखे एवं मोबाइल क्रमांक डाले।
11. मोबाइल पर ओ.टी.पी. आयेगा इसे अंकित करें।
12. आवेदक की विकलांगता का प्रकार चुनें।
13. केप्चा अंकित कर साइन अप करें।
14. इसके पश्चात applicant Login पर जाये।
15. मोबाइल नम्बर से Login करे।
16. Apply for Concession Card का चुनाव करें।
17. फार्म भरे साथ ही रियायत सर्टिफिकेट फोटो विकलांग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र फोटो परिचय पत्र एवं पते का प्रमाण पत्र अपलोड करें।
18. रियायती प्रमाण पत्र जारी करने वाले शहर का नाम चुनें।
19. प्रमाण पत्र जारी करने वाले अस्पताल का नाम लिखे।
20. प्रमाण पत्र जारी करने वाले डाक्टर का नाम लिखे।
21. प्रमाण पत्र जारी करने वाले डाक्टर का रजिस्ट्रेशन क्रमांक डाले।
22. विकलांगकता प्रमाण पत्र के अंतिम 09 अंक डाले।
23. Save & Submit करें।
घर बैठे इस सुविधा का इस तरह उठा सकते लाभ
दिव्यांग यात्रियों के लिए रियायत कार्ड (कन्सेशन कार्ड) बनाने की ऑनलाइन सुविधा शुरू होने के बाद अब दिव्यांगजन घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. आवेदन के दौरान सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और सुपाठ्य हों. आवेदन जमा करने के बाद, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर रियायत कार्ड जारी किया जाएगा.
रिन्यूवल कराने की प्रक्रिया
फोटोयुक्त रेल रियायत दिव्यांग कार्ड रिन्यूवल कराने के लिए आवेदक को मंडल कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा.
इसके साथ पहली बार दिव्यांग कार्ड बनवाते समय जमा किए गए सभी प्रपत्रों की फोटो कापी के साथ पुराने जारी किए गए दिव्यांग कार्ड की मूल प्रति तथा सभी प्रपत्रों की छायाप्रति लगाना होगा.
सरकारी अस्पताल से जारी रेल रियायत फार्म की दो छायाप्रति, जिसमें दिव्यांगता का विवरण एवं उसका प्रतिशत साथ ही जारी करने वाले डाक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, मुहर सहित तथा अस्पताल की भी मुहर अंकित हो.
इन दस्तावेजों सहित फार्म जमा करें
– मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र की दो छाया प्रति.
– आधार कार्ड / सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र की दो छाया प्रति.
– दो डाक टिकट साइज नवीनतम फोटो.
– आवेदक अपना मोबाइल नंबर दस्तावेज पर अवश्य अंकित करे.
इन श्रेणियों में दिव्यांगजन यात्री फोटो पहचान पत्र
पूर्णतया दृष्टिबाधित व्यक्ति (100% दृष्टिबाधित) .
मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो अनुरक्षक के बिना यात्रा नहीं कर सकता.
पूरी तरह से सुनने और बोलने में अक्षम व्यक्ति (दोनों बीमारियां एक साथ एक ही व्यक्ति में ).
आर्थोपेडिक रूप से विकलांग/पैराप्लेजिक व्यक्ति/मरीज जो एक एस्कॉर्ट की सहायता के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं.
फोटो आईडी प्रमाण
- आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार)
- पासपोर्ट
- आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
- आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सीरियल नंबर वाला फोटो पहचान पत्र।
- राज्य / केंद्र सरकार, जिला प्रशासन, नगर निकायों और पंचायत प्रशासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी क्रमांक वाले फोटो पहचान पत्र।
- अपने छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी फोटो युक्त छात्र पहचान पत्र।
- चल रहे बैंक खाते की फोटो पासबुक (केवल अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)
- लैमिनेटेड फोटोग्राफ वाले बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड। राशन/पीडीएस फोटो कार्ड।
- लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र।
- जल विधेयक (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)।
- टेलीफोन बिल (लैंडलाइन या पोस्ट पेड मोबाइल बिल- 3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
- बिजली बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
- संपत्ति कर रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)
- गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
- आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार)
- पति/पत्नी का पासपोर्ट/पासपोर्ट/माता-पिता का पासपोर्ट (नाबालिग के मामले में) (बशर्ते आवेदक का वर्तमान पता पति/पत्नी/माता-पिता में उल्लिखित पते से मेल खाता हो)
- आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
- आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
- चल रहे बैंक खाते की फोटो पासबुक (केवल अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)
- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
- डाकघर पासबुक / खाता विवरण
- राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
- केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सीरियल नंबर वाला फोटो पहचान पत्र।
- राज्य / केंद्र सरकार, जिला ए के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किए गए सीरियल नंबर वाले फोटो पहचान पत्र मंत्रालयों, नगर निकायों और पंचायत प्रशासन।
- लेटरहेड पर बैंक से फोटो वाला हस्ताक्षरित पत्र/लेटरहेड पर पंजीकृत कंपनी के नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित पत्र/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी हस्ताक्षरित पत्र।
- आयकर निर्धारण आदेश
- पंजीकृत किराया समझौता।
- लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी पते का प्रमाण पत्र।
- ग्राम पंचायत के मुखिया या उसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाण पत्र।
