By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
DB News Update | Divya Bhumi NewsDB News Update | Divya Bhumi NewsDB News Update | Divya Bhumi News
  • Home
  • Religion
  • National
  • International
  • Madhya Pradesh
  • Politics
  • Business
Reading: हिंदू-मुस्लिम जोड़े की शादी पर लगी रोक, MP हाई कोर्ट ने इस वजह से बदला पुराना फैसला
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
DB News Update | Divya Bhumi NewsDB News Update | Divya Bhumi News
Font ResizerAa
  • National
  • International
  • Politics
  • Religion
  • Technology
Search
  • Home
  • Religion
  • National
  • International
  • Madhya Pradesh
  • Politics
  • Business
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Copyright All Rights Reserved. Media Management Society Jabalpur M.P. | Design & Developed by JPTechnoPark
DB News Update | Divya Bhumi News > Blog > Madhya Pradesh > हिंदू-मुस्लिम जोड़े की शादी पर लगी रोक, MP हाई कोर्ट ने इस वजह से बदला पुराना फैसला
Madhya Pradesh

हिंदू-मुस्लिम जोड़े की शादी पर लगी रोक, MP हाई कोर्ट ने इस वजह से बदला पुराना फैसला

DB News
Last updated: 30/09/2026 11:23 AM
DB News
Share
6 Min Read
SHARE

मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हिंदू लड़की अपने मुस्लिम पार्टनर से 12 नवंबर को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाली थी लेकिन लड़की के पिता की याचिका के कारण इस पर रोक लग गई.

Source : MEDIA

Contents
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हिंदू लड़की अपने मुस्लिम पार्टनर से 12 नवंबर को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाली थी लेकिन लड़की के पिता की याचिका के कारण इस पर रोक लग गई.पिता ने बेटी के लापता होने की शिकायत थाने में कराई थीलड़की के पिता ने की थी अपीलयुवती को सोचने का मिला था वक्तसंदेह के आधार पर हाई कोर्ट ने लगाई रोकएकलपीठ ने दिया था यह आदेशशादी के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट में दिया था आवेदन

By : DB News Update | Edited By : प्रिंस अवस्थी

MP Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू युवती (27) और मुस्लिम युवक (29) की स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) के तहत होने वाली शादी पर रोक लगा दी है. पहले उन्हें सिंगल बेंच ने इसकी इजाजत दे दी थी. यह अधिनियम अंतर-धार्मिक विवाह से संबंधित है.

कुछ समय पहले जस्टिस विशाल धगात की सिंगल बेंच ने हिंदू महिला से कहा था कि वे सरकार द्वारा संचालित शेल्टर में जाकर मुस्लिम युवक से अपनी शादी के बारे में विचार करे और उससे कहा था कि वह 12 नवंबर तक उससे बात ना करे, जिस दिन उनकी शादी होनी थी.

पिता ने बेटी के लापता होने की शिकायत थाने में कराई थी

दोनों ने जबलपुर में 7 अक्टूबर को जिला मिस्ट्रेट के कार्यालय में शादी के लिए आवेदन दिया था. युवती के परिवार को इसकी जानकारी तब मिली जब एडीएम ऑफिस की तरफ से उन्हें ‘नो ऑब्जेक्शन’ के लिए नोटिस दिया गया. स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत परिवार की ओऱ से ‘नो ऑब्जेक्शन’ मिलना अनिवार्य है. हालांकि इसके बाद युवती के पिता ने बेटी के लापता होनी की शिकायत थाने में कराई. बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों द्वारा उन्हें धमकी भी मिली थी.

लड़की के पिता ने की थी अपील

एकलपीठ के आदेश तथा विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी को रोकने के लिए लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. दायर अपील में कहा गया था कि याचिका की सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित थी. युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर स्थगन जारी किया है. हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला देते हुए अपील में कहा गया था कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुआ विवाह भी मुस्लिम एक्ट के तहत मान्य नहीं होगा. समुदाय विशेष में अग्नि व मूर्ति पूजन करने वालों से विवाह मान्य नहीं है. मुस्लिम एक्ट में 4 विवाह को मान्यता है,जबकि हिन्दू मैरिज एक्ट में सिर्फ 1 विवाह को मान्यता है. युगलपीठ के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन ने अपील की सुनवाई करते हुए विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अशोक लालवानी ने पैरवी की.

युवती को सोचने का मिला था वक्त

इसके बाद इस जोड़े ने जबलपुर हाई कोर्ट का रुख किया और पुलिस से संरक्षण की मांग की. उन्होंने बताया कि वे शादी करना चाहते हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे चार साल से रिश्ते में है और एक साल से लिव-इन में रह रहे हैं. सिंगल बेंच ने 22 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए युवती से कहा कि वह अपने फैसले पर विचार करे और दोनों को पुलिस का संरक्षण दिलाया.

संदेह के आधार पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इसके बाद युवती के पिता ने आदेश को चुनौती दी और कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं मिला. पिता के वकील ने कोर्ट में कहा कि युवक और युवती को जान का खतरा है, इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है. संदेह होने पर हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी. मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.

एकलपीठ ने दिया था यह आदेश

याचिकाकर्ताओं की तरफ से एकलपीठ को बताया गया था कि दोनों के बीच विगत 4 साल से प्रेम संबंध है तथा एक साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में हैं. दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ताओं को खतरा है, इसलिए पुलिस अधीक्षक जबलपुर उन्हें सुरक्षा प्रदान करें. पुलिस लड़की को जबलपुर स्थित राजकुमारीबाई बाल निकेतन में रखे. इस दौरान वह युवक से विवाह करने के संबंध में विचार कर सकती है. इस दौरान युवक या उसके परिवार वाले उससे संपर्क नहीं करेंगे.

शादी के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट में दिया था आवेदन

इंदौर की रहने वाली लड़की और सिहोरा निवासी विशेष समुदाय के युवक ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. दोनों ने अपनी जान का खतरा बताया था. उनकी तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी के लिए कलेक्टर जबलपुर कार्यालय में आवेदन दिया था. जिसके बाद से लड़की पक्ष तथा धार्मिक संगठन के लोग विरोध कर रहे थे.

You Might Also Like

सेमीकंडक्टर समिट-के माध्यम से 10 हजार से अधिक रोजगार सृजित करने का दावा!

जबलपुर, भोपाल और इंदौर सहित 7 जिलों में विकसित किए जाएंगे इंडस्ट्रियल हब

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ओर एमपी ने बढ़ाए कदम, इंदौर में 23-24 अक्टूबर को होगा मंथन

HC ने रद्द किया 27% OBC आरक्षण, 14 फीसदी ही रहेगा कोटा

मैहर शारदा लोक का रास्ता हुआ साफ, जिले को 256 करोड़ के विकास कार्यों की मिली सौगात

TAGGED:DB NewsDB News UpdateDBNewsupdatedivya bhumi updateJbp NewsMP Jabalpur News
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Threads Email Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Surprise1
Angry0
Previous Article कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद बुधादित्य राजयोग बन रहा, दान-पुण्य का मिलेगा 100 गुना फल
Next Article यह ग्रह अशुभ होने के बाद भी गरीबों की सेवा करने से शुभ फल देता है, जानें…
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

टी20 के पहले मैच में नमन धीर ने खेली जिताऊ पारी, 4 विकेट से हारा न्यूजीलैंड
Sport 23/10/2026
टेस्ला ने उड़ने वाली कार का VIDEO दिखाकर आटो कंपनियों की उड़ाई नींद
Business 21/10/2026
‘रामायण’ रिलीज होने से पहले ही पश्चिम बंगाल में हुई टैक्स ‘फ्री’
Entertainment 21/10/2026
SIR को लेकर देशभर में बवाल, चुनाव आयोग ने फिर सुना दिया नया SSR का फरमान
National 15/10/2026
//

यह विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई हिंदी समाचार वेबसाइट है। यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापार, मनोरंजन और क्रिकेट की दुनियां से जुड़े समाचार प्रकाशित करने में अहम भूमिका अदा कर रही है। यह अन्य हिंदी न्यूज साइटों की अपेक्षा सबसे अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और निष्पक्ष समाचार अपने समर्पित पाठक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।

Quick Link

  • About Us
  • Contact
  • My Bookmarks
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Sitemap

Top Categories

  • Fashion
  • Health
  • Religion
  • Science
  • Technology
  • Travel

Contact Us

//

Director – Mr. Prince Awasthi 8815353246,

Editor – Miss. Supriya 8815353246.

DB News Update | Divya Bhumi NewsDB News Update | Divya Bhumi News
Follow US
© 2024 Copyright All Rights Reserved. Media Management Society Jabalpur M.P. | Design & Developed by JPTechnoPark
  • Advertise
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?