मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कदम उठाने पर बात की है. अगर कोई फिर भी पराली जलाता है तो उस कर तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा.
By : DB News Update | Edited By: प्रिंस अवस्थी
MP News: पराली जलाने वाले मध्यप्रदेश के किसान सावधान हो जाएं. क्योंकि इंदौर जिले में किसानों द्वारा खेतों में पराली (फसल अवशेष) जलाने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और जिन किसानों द्वारा पराली जलाई गई थी. उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है. किसानों पर तगड़ा जुर्माना लगाने के साथ ही खेत मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कराना शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी मीडिया को दी है.
चार दिनों में 770 किसानों को जुर्माना लगाया
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिलाधिकारी आशीष सिंह ने बताया, ‘‘हम खेतों में पराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ नियम-कायदों के तहत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं.’’ उन्होंने बताया कि आस-पास के गांवों में पराली जलाने से इंदौर की वायु पर बुरा असर भी पड़ रहा है जिसे देश के सबसे साफ शहर का दर्जा हासिल है. प्रशासन के एक और अधिकारी ने बताया कि जिले में पराली जलाने को लेकर पिछले चार दिनों के भीतर 770 किसानों पर कुल 16.71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
लोगों को नुकसान से बचाने के लिए आदेश जारी किया
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया है. अधिकारी ने बताया,”यह आदेश पराली जलाने से पर्यावरण, आम लोगों और जीव-जंतुओं को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जारी किया गया है.” उन्होंने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर जिले में संबंधित खेत मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत तीन केस दर्ज की गई हैं.

