कोर्ट ने दोषी प्रज्वल रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.
By : DB न्यूज अपडेट | Edited By : प्रिंस अवस्थी
Prajwal Revanna Case: बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शनिवार (2 अगस्त 2025) को जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया
सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को 34 वर्षीय प्रज्वल को यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के चार मामलों में से एक में दोषी करार दिया था. सुनवाई के दौरान प्रज्वल घबराया हुआ दिखाई दिया और जब जज ने उसे दोषी करार दिया तो वह रो पड़ा. उसने कोर्ट से कम सजा की गुहार भी लगाई थी. मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था.

