Coaching Guideline: दिल्ली में आईएएस कोचिंग में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट. इसी क्रम में भोपाल प्रशासन ने कोचिंग संचालन को लेकर आवश्यक गाइडलाइन जारी की.
By : डीबी न्यूज अपडेट | Edited By: सुप्रिया
Bhopal News: दिल्ली में कोचिंग सेंटर में घटित हुई घटना के बाद बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने पर उन्हें सील करने की कार्रवाई की जा रही है. जिला प्रशासन कोचिंग सेंटर संचालकों के साथ मीटिंग कर उन्हें समझाईश भी दे रहा है.
प्रशासन ने कोचिंग सेंटर संचालन के लिए संचालकों को नियमों को पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं. इस मामले में भोपाल जिला प्रशासन सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है. जिला प्रशासन के अफसर लगातार भोपाल में कोचिंग सेंटरों की जांच पड़ताल कर रहे हैं.
संचालकों के साथ अधिकारियों ने की बैठक
एसडीएम एमपी नगर आशुतोष शर्मा ने एमपी नगर के कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की. एसडीएम शर्मा ने कहा कि बेसमेंट में पार्किंग के अलावा कुछ और बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक माह बाद जांच की जाएगी, खामियां मिलने पर तालाबंदी की जाएगी.
इन नियमों का करना होगा पालन
- 1. बेसमेंट में पार्किंग के अलावा लाइब्रेरी, क्लासेस, कारोबार, दफ्तर या अन्य गतिविधि नहीं चला सकते हैं.
- 2. स्टूडेंट्स और वैन संचालक अपने वाहन मल्टीलेवल पार्किंग में पार्क करेंगे, नगर निगम मंथली पास की व्यवस्था करेगा.
- 3. आग की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए फायर सेफ्टी के सभी मानकों का पालन होना आवश्यक है.
- 4. शॉर्ट सर्किट से दुर्घटनाएं रोकने इलेक्ट्रिक ऑडिट कराएं.
- 5. समय-समय पर लिफ्ट का ऑडिट कराएं.
- 6. भवन में इमरजेंसी एक्जिट की व्यवस्था, जहां व्यवस्था नहीं है, वह अपने ऑनर से बात करें.
- 7. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर फ्लोर पर एक प्रशिक्षित कर्मचारी रखा जाए.
- 8. भवनों का समय-समय पर मेंटनेंस किया जाए.
- 9. स्टूडेंट्स के लिए फास्ट एंड बाक्स और कंसलटेंट डॉक्टर की व्यवस्था की जाए.
- 10. आपातकालीन परिस्थितियों से निपअने के लिए स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाए. प्रशासन भी उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण देगा.
- 11. संस्थान में भवन का ले आउट और चेक लिस्ट रखें. इसमें इमरजेंसी फोन नंबर, फायर एक्जिट या फायर अलार्म कहां है, यह लिखा हो.
- 12. केंद्र सरकार की गाइड का पालन हो. 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एडमिशन न दें.

