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Madhya Pradesh

MP के सरकारी विभागों में नहीं चलेंगी ‘अवैध’ गाड़ियां

DB News
Last updated: 10/01/2026 11:08 AM
DB News
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3 Min Read
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परिवहन विभाग ने जारी किया सख्त आदेश, अब अवैध दस्तावेज वाली गाड़ियां सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं होंगी.

Source : DB News Update  

Contents
परिवहन विभाग ने जारी किया सख्त आदेश, अब अवैध दस्तावेज वाली गाड़ियां सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं होंगी.अनुबंधित गाड़ियों के ये नियम लागूभुगतान से पहले दस्तावेजों की करनी होगी जांच

By : DB News Update | Edited By: प्रिंस अवस्थी

MP Transport News: मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने सरकारी विभागों में लगाई जा रही गाड़ियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं. ट्रांसपोर्टेशन में अवैध दस्तावेज के आधार पर लगी गाड़ियां अब सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं की जाएंगी. अगर किसी कंपनी या एजेंसी को अपनी गाड़ियां सरकारी कामों के लिए अनुबंधित करानी है तो उसे पूरी तरह से वैध दस्तावेज जमा करने होंगे. दरअसल, परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, निगमों और निकायों के लिए अनुबंधित की जाने वाली गाड़ियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक, अब बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी गाड़ी को सरकारी कामों में नहीं लगाया जाएगा.

अनुबंधित गाड़ियों के ये नियम लागू

परिवहन विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कई बार अनुबंधित गाड़ियों के पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अपूर्ण या अमान्य पाए जाते हैं. ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हो पाती. इस वजह से इससे संबंधित सभी पक्षों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है. सरकारी विभागों के लिए अब यह जरूरी होगा कि वे सीधे या निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लाए जाने वाली गाड़ियों के सभी वैधानिक दस्तावेज अनुबंध से पहले वैध हों और वे तब तक वैध रहें, जब तक गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है.

भुगतान से पहले दस्तावेजों की करनी होगी जांच

  • परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक, सरकारी विभागों को गाड़ियों के भुगतान से पहले भी इन दस्तावेजों की नियमित जांच करनी होगी.
  • परिवहन विभाग ने यह भी निर्देशित किया है कि खनिज अथवा अन्य सामग्री के परिवहन के लिए जारी की जाने वाली अनुमति संबंधित वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • अनुबंधित गाड़ियों द्वारा नियमानुसार मोटरयान का भुगतान किया गया हो.

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