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DB News Update | Divya Bhumi News > Blog > Madhya Pradesh > जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियम में बदलाव, जानें कैसे मिलेगा?
Madhya Pradesh

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियम में बदलाव, जानें कैसे मिलेगा?

DB News
Last updated: 27/11/2025 10:52 PM
DB News
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3 Min Read
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नए नियम 2024 के तहत अब स्वप्रमाणित कागज से ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. इसके अलावा कृषि ऊर्जा आवश्यकताओं और सिंचाई परियोजनाओं के लिए कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए.

BY : DB News Update | Edited By : प्रिंस अवस्थी

Contents
नए नियम 2024 के तहत अब स्वप्रमाणित कागज से ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. इसके अलावा कृषि ऊर्जा आवश्यकताओं और सिंचाई परियोजनाओं के लिए कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए.1999 के नियम की विभिन्न धाराओं में संशोधनस्वप्रमाणित कागज से हो जाएगा कामसोलराईजेशन किये जाने की स्वीकृति

MP Cabinet Decision: भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आसान कर दिया है. इसके लिए बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई है. इसके अनुसान महा-रजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त प्रारूप नियम के अनुरूप मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 तैयार किया गया है.

1999 के नियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन

इसके लिए मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया गया है. मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 के कई मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है.

स्वप्रमाणित कागज से हो जाएगा काम

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार जन्म या मृत्यु के 30 दिन के पश्चात् किंतु एक वर्ष के भीतर जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब सिर्फ महज स्वप्रमाणित कागज ही देना होगा. इससे पहले नोटरी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष किसी शपथ-पत्र लगाने की झंझट थी.

सोलराईजेशन किये जाने की स्वीकृति

अन्य निर्णयों में मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के कृषकों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश में स्थापित 11 के.वी. फीडर्स को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत (सोलराईजेशन) किये जाने की स्वीकृति दी गई. इसके क्रियान्वयन से किसान को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध होगी.

इससे उनकी जीवन शैली व्यवस्थित हो सकेगी. कैबिनेट ने आगामी सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्षिप्रा नदी के तट पर शनि मंदिर से नागदा बायपास तक 29.215 कि.मी. लंबाई के घाट-निर्माण कार्य के लिये 778 करोड़ 91 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई.

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