जस्टिस जुआन मर्चेन ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में बिना शर्त बरी करने की सजा सुनाई है. डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों में बिना किसी पेनाल्टी के सजा सुनाई है.
By : DB News Update| Edited By: Prince Awasthi
Donald Trump: अमेरिका में जस्टिस जुआन मर्चेन ने शुक्रवार (10 जनवरी, 2025) को डोनाल्ड ट्रम्प को हश मनी केस में बिना शर्त बरी करने की सजा सुनाई है. डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों में बिना किसी पेनाल्टी के सजा सुनाई है. यानी की अब डोनाल्ड ट्रंप राहत मिल गई है. इससे ये तो साफ होता है कि उनके वाइट हाउस जाने में कोई बाधा नहीं आने वाली है. डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे, जो किसी केस में दोषी ठहराए जाने पर भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं.
10 दिन बाद लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ
मैनहटन क्रिमिनल कोर्ट में सजा पर सुनवाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. ट्रंप केस में दोषी करार जरूर हुए हैं, लेकिन उनको कोई सजा नहीं सुनाई गई है. खास बात ये है कि 10 दिनों के बाद ट्रंप वाइट हाउस में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं.

