By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
DB News Update | Divya Bhumi NewsDB News Update | Divya Bhumi NewsDB News Update | Divya Bhumi News
  • Home
  • Religion
  • National
  • International
  • Madhya Pradesh
  • Politics
  • Business
Reading: अब 5वीं-8वीं में फेल होने वाले अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
DB News Update | Divya Bhumi NewsDB News Update | Divya Bhumi News
Font ResizerAa
  • National
  • International
  • Politics
  • Religion
  • Technology
Search
  • Home
  • Religion
  • National
  • International
  • Madhya Pradesh
  • Politics
  • Business
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Copyright All Rights Reserved. Media Management Society Jabalpur M.P. | Design & Developed by JPTechnoPark
DB News Update | Divya Bhumi News > Blog > National > अब 5वीं-8वीं में फेल होने वाले अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे
National

अब 5वीं-8वीं में फेल होने वाले अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे

DB News
Last updated: 05/04/2026 11:16 AM
DB News
Share
5 Min Read
SHARE

केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3 हजार से अधिक स्कूलों पर लागू

Source : DB News Update

Contents
केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3 हजार से अधिक स्कूलों पर लागू16 राज्यों में पहले से खत्म है नो-डिटेंशन पॉलिसीआठवीं कक्षा तक बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएअनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024क्या है नियम

By : DB News Update | Edited By: प्रिंस अवस्थी

New Education Policy: केंद्र सरकार ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमों में संशोधन किया है. नए नियम में अब ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया है. इससे अब राज्यों को पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा में फेल होने पर भी अगली कक्षा में भेजने की बाध्यता से मुक्ति मिल गई है. 5वीं और 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर है. अब केन्द्र सरकार ने इन दोनों क्लास के लिए नौ डिटेंशन पॉलिसी (No detention policy)को खत्म कर दी है. जिसकी वजह से इन दोनों क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अगले क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा. हालांकि ऐसे छात्रों को दो माह के अंदर फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा. जिसमें पास होने पर उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा. यह नियम केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगा. केन्द्र सरकार ने साफ किया है कि अब 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा.

16 राज्यों में पहले से खत्म है नो-डिटेंशन पॉलिसी

केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित करीब 3 हजार से ज्यादा स्कूलों पर होगा. 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली और पुडुचेरी) नो-डिटेंशन पॉलिसी पहले ही खत्म कर चुके हैं. शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना फैसला ले सकते हैं.

आठवीं कक्षा तक बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाए

शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि पांचवीं और आठवीं कक्षा में सभी प्रयास करने के बाद यदि रोकने की आवश्यकता पड़े तो रोका जाए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि आठवीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम यह भी चाहते हैं कि बच्चों का लर्निंग आउट कम बेहतर हो। इसको प्रयास में लाने के लिए पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। नियमों में किये गये बदलावों से यह संभव हो सकेगा।

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (च क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं।

क्या है नियम

संशोधित नियमों के अनुसार, राज्य प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं और यदि कोई छात्र असफल होता है तो उन्हें अतिरिक्त निर्देश दिया जाएगा और दो महीने बाद परीक्षा में फिर से बैठने का मौका दिया जाएगा। यदि कोई छात्र इस परीक्षा में पदोन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो उन्हें कक्षा 5 या कक्षा 8 में ही रोक दिया जाएगा।

हालांकि, आरटीई अधिनियम इस बात पर जोर देता है कि किसी भी बच्चे को कक्षा 8 पूरी करने तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। प्रधानाचार्यों को अनुत्तीर्ण बच्चों की सूची बनाए रखने, सीखने में अंतराल की पहचान करने और इन कक्षाओं में अनुत्तीर्ण बच्चों के लिए विशेष इनपुट के प्रावधानों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी होगी।

You Might Also Like

‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ को खत्म करने देर रात पुलिस ने दिखाई सख्ती…

लाल किले पर PM मोदी ने फहराया तिरंगा

देशभक्ति की रंग में रंगा देश…, कहीं सनातन तिरंगा यात्रा तो कहीं स्कूटर रैली निकाली

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अड़ा विपक्ष, 18वें दिन भी दिखी नोकझोंक

‘NEET-UG का पेपर NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया’- CBI

TAGGED:DB NewsDB News UpdateDBNewsupdateDelhi NewsJbp NewsNew Education PolicyPMModi
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Threads Email Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Surprise0
Angry0
Previous Article ‘पुष्पा 2’ स्टार ने घर पर हुई तोड़फोड़ को भूलकर शेयर की सोशल मीडिया में पहली पोस्ट
Next Article चैंपियंस ट्रॉफी: भारत-PAK मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

7 दिन में ही 70 रुपये किलो बिकने लगी चीनी
Business 23/08/2026
मैहर शारदा लोक का रास्ता हुआ साफ, जिले को 256 करोड़ के विकास कार्यों की मिली सौगात
Madhya Pradesh 20/08/2026
जन्माष्टमी 2026 में कब ? नोट करें तारीख और पूजा का मुहूर्त
Religion 14/08/2026
जिंदगी की उलझनों को सुलझाने का रास्ता बताएगा ‘अंतर्गीता’ ऐप
Technology 12/08/2026
//

यह विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई हिंदी समाचार वेबसाइट है। यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापार, मनोरंजन और क्रिकेट की दुनियां से जुड़े समाचार प्रकाशित करने में अहम भूमिका अदा कर रही है। यह अन्य हिंदी न्यूज साइटों की अपेक्षा सबसे अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और निष्पक्ष समाचार अपने समर्पित पाठक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।

Quick Link

  • About Us
  • Contact
  • My Bookmarks
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Sitemap

Top Categories

  • Fashion
  • Health
  • Religion
  • Science
  • Technology
  • Travel

Contact Us

//

Director – Mr. Prince Awasthi 8815353246,

Editor – Miss. Supriya 8815353246.

DB News Update | Divya Bhumi NewsDB News Update | Divya Bhumi News
Follow US
© 2024 Copyright All Rights Reserved. Media Management Society Jabalpur M.P. | Design & Developed by JPTechnoPark
  • Advertise
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?